
बरेली न्यूज़ । शहर की चर्चित मिठाई अजंता स्वीट्स पर
अधोमानक खोया बेचने का मामला साबित होने पर अदालत ने कठोर कार्रवाई की है। अपर जिला अधिकारी नगर एबं निर्णायक अधिकारी सरभ दुवे की अदालत ने अजंता स्वीट्स प्राईवेट लिमिटेड पर चार लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने कंपनी को 30 दिन के भीतर यह राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। तथा तय समय में जुर्माना जमा न होने पर रकम की वसूली भू- राजस्व की तरह की जाएगी। जांच रिपोर्ट में खोया का नमूना अधोमानक नहीं पाया गया। दूध में वसा मिल्क फैट की मात्रा निर्धारित न्यूनतम मानक 30 प्रीतिशत से कम मिली। इससे स्पष्ट हुआ, कि उत्पाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के मानकों खरा नहीं उतरा।




